टेलीग्राम पर बैन जारी रहेगा, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की; कहा- सरकार को है अधिकार
नई दिल्ली। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट ने दायर याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि विशेष परिस्थितियों में सरकार के पास किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सेवा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इस फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा।
मामला उस निर्णय से जुड़ा था, जब केंद्र सरकार ने परीक्षा सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाने का कदम उठाया था। बताया गया कि यह कार्रवाई NEET री-एग्जाम और उससे जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से की गई थी।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिबंध से लाखों उपयोगकर्ताओं को परेशानी हो रही है और यह अभिव्यक्ति तथा संचार की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। वहीं सरकार ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय हित, परीक्षा की निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे कदम उठाना आवश्यक हो सकता है।
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि कानून के तहत सरकार को विशेष परिस्थितियों में ऐसे निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने यह भी माना कि यदि कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत और सार्वजनिक हित में की गई हो, तो उसे चुनौती देने के लिए ठोस आधार आवश्यक हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और डिजिटल माध्यमों से गोपनीय जानकारी के प्रसार की घटनाएं चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार और एजेंसियां लगातार नए कदम उठा रही हैं।
वहीं डिजिटल अधिकारों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध जैसे फैसलों को पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाना चाहिए।
फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद टेलीग्राम पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। मामले को लेकर तकनीकी, कानूनी और शैक्षणिक क्षेत्रों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि लाखों उपयोगकर्ता आगे की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
CHANNEL009 Connects India
