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ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी को अमेरिकी कोर्ट ने अवैध बताया:10% टैरिफ लगाने का फैसला रद्द; अदालत बोली- राष्ट्रपति ने शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया

ट्रम्प को अमेरिकी अदालत से बड़ा झटका

कोर्ट ने टैरिफ पॉलिसी को बताया अवैध, 10% टैरिफ लगाने का फैसला रद्द

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अमेरिकी अदालत ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% टैरिफ को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और व्यापारिक फैसलों में तय सीमा से आगे बढ़कर कार्रवाई की। कोर्ट के मुताबिक, इस तरह के व्यापक टैरिफ लागू करने के लिए कानूनी प्रक्रिया और स्पष्ट अधिकार जरूरी थे।

यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका में चुनावी माहौल गर्म है और ट्रम्प फिर से अपनी आर्थिक नीतियों को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन ने अपने कार्यकाल में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए थे, खासकर चीन के साथ ट्रेड वॉर के दौरान।

विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत के इस फैसले का असर अमेरिका की व्यापार नीति और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों पर पड़ सकता है। कई कारोबारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है, जबकि ट्रम्प समर्थक इसे “राजनीतिक हस्तक्षेप” बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से चर्चा में है। अमेरिकी राजनीति में इसे ट्रम्प के लिए बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

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