दिल्ली में ‘No PUC, No Fuel’ नियम सख्ती से लागू, बिना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल या CNG
नई दिल्ली: राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ‘No PUC, No Fuel’ नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इस नियम के तहत अब बिना वैध Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र वाले वाहनों को पेट्रोल, डीज़ल, CNG या अन्य किसी भी प्रकार का ईंधन नहीं दिया जाएगा।
सरकार के निर्देश के अनुसार, दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों को स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं कि वे केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन दें जिनके पास वैध PUC सर्टिफिकेट हो। नियम का उल्लंघन करने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
यह कदम राजधानी में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता को देखते हुए उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपाय साबित हो सकता है।
गौरतलब है कि इस नियम को पहले भी प्रदूषण के गंभीर स्तर के दौरान लागू किया गया था, लेकिन अब इसे स्थायी रूप से सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इससे वाहन मालिकों को समय पर PUC प्रमाणपत्र बनवाने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का PUC समय पर नवीनीकरण कराएं, ताकि उन्हें ईंधन लेने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस फैसले के बाद दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर निगरानी और सख्ती बढ़ने की उम्मीद है।
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