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फरीदाबाद: मोबाइल छीनने के दोषी को 5 साल की सजा

फरीदाबाद:
सड़क पर पैदल जा रहे एक निजी कंपनी के अकाउंटेंट से मोबाइल छीनने के मामले में आरोपी युवक को कोर्ट ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज अमृत सिंह की अदालत ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया। साथ ही दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

घटना का विवरण

  • घटना 17 मार्च 2022 की है, जब सेक्टर-55 निवासी दीपक अग्रवाल, जो एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट हैं, ड्यूटी के बाद ऑटो से घर जा रहे थे।
  • सोहना टी-पॉइंट पर ऑटो से उतरने के बाद घर की ओर पैदल जाते समय बाइक सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल छीन लिया।
  • दीपक अग्रवाल की शिकायत पर सेक्टर-58 थाने में 20 मार्च 2022 को मामला दर्ज किया गया।

पुलिस की कार्रवाई

  • पुलिस ने 22 मार्च 2022 को आरोपी पवन को गिरफ्तार किया।
  • पवन सेक्टर-56 के आशियाना फ्लैट में कारपेंटर का काम करता था।
  • दूसरा आरोपी अब तक फरार है और उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

कोर्ट का फैसला

  • पुलिस ने मामले में 12 गवाहों को पेश किया।
  • सरकारी वकील कुनाल कुमार ने गवाहों की गवाही कराई।
  • सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पवन को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी।

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