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मध्य प्रदेश में बीएच (Bharat) सीरीज नंबर वाले वाहनों के मालिकों के लिए परिवहन विभाग सख्त रुख अपनाने जा रहा है। जिन लोगों ने निर्धारित समय पर टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। साथ ही आरटीओ के उड़नदस्ते सड़क पर वाहन जांच कर कड़ी कार्रवाई करेंगे।
क्या है बीएच सीरीज नंबर?
- यह सुविधा उन लोगों के लिए है, जिनकी नौकरी या तबादला बार-बार अलग-अलग राज्यों में होता है।
- वाहन पर किसी राज्य का कोड नहीं होता, इसलिए दूसरे राज्य में जाने पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता।
- टैक्स हर दो साल में जमा करना अनिवार्य है।
विभाग की तैयारी
- इंदौर में 7,000 और पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 70,000 वाहन इस सीरीज में रजिस्टर्ड हैं।
- कई वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं कर रहे, इसलिए अब विभाग ने सख्ती करने का फैसला किया है।
- नोटिस मिलने के बाद भी टैक्स न भरने पर रोजाना 100 रुपये का जुर्माना लगेगा और जरूरत पड़ने पर वाहन जप्त भी किया जा सकता है।
बीएच नंबर प्लेट की खास बातें
- पूरे देश में मान्य और राज्य बदलने पर पुनः पंजीकरण की जरूरत नहीं।
- फॉर्मेट: YY BH #### XX (जैसे 22BH9999AA)।
- मुख्य रूप से रक्षा कर्मी, केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी और ऐसे निजी कर्मचारी जिनके ऑफिस 5 या अधिक राज्यों में हैं।
अब बीएच नंबर की सुविधा का गलत फायदा उठाने वालों पर विभाग की नजर सख्त हो गई है।
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