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बीटू बाइपास 42-बीघा जमीन मामले में 300 परिवारों को राहत: हाईकोर्ट ने एकलपीठ के आदेश पर लगाई रोक; हाउसिंग बोर्ड ने शुरू कर दी थी कार्रवाई

बीटू बाइपास स्थित 42 बीघा जमीन से जुड़े विवाद में करीब 300 परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए फिलहाल संबंधित कार्रवाई को स्थगित कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, इस मामले में हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिससे वहां रह रहे परिवारों में चिंता का माहौल बन गया था। प्रभावित लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद यह निर्णय सामने आया।

अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लग गई है, जिससे स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली है।

मामले की अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत बनी रहेगी। इस बीच, संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का अवसर मिलेगा।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत का यह फैसला प्रभावित परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है और आगे की सुनवाई में मामले की दिशा तय होगी।

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