भीलवाड़ा – नगर विकास न्यास (यूआईटी) ने आवास योजना में 6 लाख रुपए से अधिक पारिवारिक आय वाले परिवारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे परिवार केवल MIG-A (मिडल इनकम ग्रुप-A) श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगे।
फैसले का उद्देश्य:
यह फैसला आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बनाने के लिए किया गया है।
क्या है नया नियम?
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जिन परिवारों की कुल सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा है, वे अब EWS-LIG श्रेणी (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग) में आवेदन नहीं कर पाएंगे।
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ऐसे परिवार सिर्फ MIG-A श्रेणी में ही आवेदन कर सकेंगे।
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आवेदक को परिवार की आय का घोषणा पत्र और अगर आयकर रिटर्न भरते हैं तो उसकी कॉपी भी लगानी होगी।
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पूरा परिवार एक इकाई (unit) माना जाएगा, न कि पति और पत्नी को अलग-अलग।
आवेदन की शर्तें:
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इस श्रेणी में आवेदन करने वाला परिवार केवल एक ही भूखंड का पात्र होगा।
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एक योजना में एक ही आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग योजनाओं में आवेदन करने की अनुमति होगी।
उदाहरण से समझिए:
सहायक लेखाधिकारी संजय सिंघल ने बताया:
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अगर पति की आय 4 लाख और पत्नी की 2.5 लाख है, तो कुल 6.5 लाख होगी – ऐसे परिवार EWS-LIG में पात्र नहीं होंगे।
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लेकिन क्योंकि दोनों की व्यक्तिगत आय 6 लाख से कम है, वे MIG-A में भी अकेले पात्र नहीं, इसलिए उन्हें परिवार के रूप में MIG-A में आवेदन की छूट दी गई है।
अब तक 21 हजार आवेदन:
भीलवाड़ा यूआईटी को अब तक इस योजना के तहत 21,000 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं।
निष्कर्ष:
अगर आपके परिवार की सालाना आय 6 लाख से ज्यादा है, तो आप सिर्फ MIG-A श्रेणी में ही एक यूनिट के तौर पर आवेदन कर सकते हैं। यह बदलाव ज्यादा पारदर्शिता और सभी को उचित अवसर देने के उद्देश्य से किया गया है
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