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राजस्थान खनन मामला: 23 हजार खानें नहीं होंगी बंद, सुप्रीम कोर्ट से भजनलाल सरकार को राहत

राजस्थान की 23 हजार खानें और 15 लाख लोगों के रोजगार पर मंडराता संकट फिलहाल टल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के खनन बंदी के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है।

क्या है मामला?

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने आदेश दिया था कि 7 नवंबर तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को बंद कर दिया जाएगा। इस आदेश से राजस्थान की 23 हजार खानों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा था, जिससे 15 लाख लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया था।

सरकार की सुप्रीम कोर्ट में अपील

राजस्थान सरकार ने 15 लाख लोगों का रोजगार बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की और शीघ्र सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चन्द्रचूड़ ने राज्य सरकार की अपील मानते हुए शुक्रवार को सुनवाई की।

अंतरिम राहत

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के खनन बंदी आदेश पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल 23 हजार खानें बंद नहीं होंगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

इस राहत से 15 लाख लोगों के रोजगार पर मंडराता संकट टल गया है।

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