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रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद, कलेक्टर का सख्त आदेश

जिले में परीक्षा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश जारी कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और अन्य ध्वनि यंत्रों के उपयोग पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है।

यह फैसला सीबीएसई और सीजीबीएसई की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए शांत वातावरण मिल सके। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के तहत जारी किया गया है।


दिन में ही कर सकेंगे लाउडस्पीकर का उपयोग

  • लाउडस्पीकर का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।

  • सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि स्तर 75 डीबी से अधिक नहीं होगा।

  • निजी परिसर में ध्वनि स्तर निर्धारित सीमा से 5 डीबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।


विशेष अवसरों पर अनुमति जरूरी

धार्मिक कार्यक्रम, विवाह, उत्सव या चुनाव प्रचार जैसे खास मौकों पर एसडीएम से अनुमति ली जा सकती है।
लेकिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी भी हालत में अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यक्रम स्थल के लिए नगर निगम या संबंधित प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी होगा।


जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

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