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सीएमडी कॉलेज मैदान में शोर-शराबे पर हाईकोर्ट सख्त, प्राचार्य और प्रबंधन समिति से मांगा जवाब

बिलासपुर:
लिंक रोड निवासी अब्दुल जुनैद की याचिका पर हाईकोर्ट ने सीएमडी कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंधन समिति को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि कॉलेज मैदान में पूरे साल खेल और शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा व्यावसायिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, जिनमें तेज आवाज में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है।

क्या है मामला?

याचिकाकर्ता जुनैद का कहना है कि उनके घर के सामने ही सीएमडी कॉलेज का मैदान है। मैदान में सालभर बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं और लाउडस्पीकर की तेज आवाज से उन्हें और आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है।
उन्होंने बताया कि इस शोर से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और रात में सोना भी मुश्किल हो जाता है। कॉलेज की प्रशासी समिति और प्राचार्य खुद इन आयोजनों की अनुमति देते हैं।

पहले भी हो चुका है आदेश

इस मामले में पहले भी 21 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए थे। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और तारबाहर थाना प्रभारी को आदेश दिया था कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और नियमों का उल्लंघन जारी रहा।

कोर्ट का ताजा आदेश

कोर्ट ने अब फिर से कलेक्टर, एसपी और थाना प्रभारी को पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है
साथ ही सीएमडी कॉलेज प्रबंधन, प्रशासी समिति के अध्यक्ष और प्राचार्य को भी नोटिस भेजा गया है, जिससे वे अपना पक्ष रख सकें।

निष्कर्ष:
हाईकोर्ट ने कॉलेज में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मामले को गंभीरता से लिया है और कॉलेज प्रशासन से इस पर सफाई मांगी है। अगली सुनवाई में यह साफ हो सकता है कि अब ऐसे कार्यक्रमों पर लगाम लगेगी या नहीं।

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