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भारत में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी नागरिकों को 5 साल की सजा

मुंबई: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने तीन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में अवैध रूप से घुसने और फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। इन तीनों आरोपियों पर भारतीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने का भी आरोप है।

एनआईए के मुताबिक, अदालत ने मोहम्मद हबीबुर रहमान हबीब (राज जेसुब मंडल), हन्नान अनवर हुसैन खान (हन्नान बाबूराली गाजी), और मोहम्मद अजरअली सुभानल्लाह (राजा जेसुब मंडल) को दोषी ठहराया है। इन पर 2,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला मार्च 2018 का है, जब पुणे पुलिस ने कई बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध रूप से पुणे में रहने के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की थी। जांच में पता चला कि ये आरोपी आतंकवादी समूह अल कायदा से जुड़े एक संगठन, अंसार बांग्ला टीम (एबीटी) के सदस्यों की मदद कर रहे थे।

इसके अलावा, हाल ही में पुलिस ने ठाणे जिले के मीरा रोड और नया नगर इलाकों में पांच बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया। ये महिलाएं बिना वैध दस्तावेज के भारत में रह रही थीं। पुलिस ने इन महिलाओं को पकड़कर कार्रवाई की।

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