10 किमी के दायरे में होटलों पर लगेगा प्रतिबंध
सरिस्का टाइगर रिजर्व, नाहरगढ़ और जमवारामगढ़ सेंचुरी के कोर, बफर और इको-सेंसेटिव जोन में बने व निर्माणाधीन होटलों पर सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी (CEC) ने सख्त नाराजगी जाहिर की है।
- कार्रवाई के निर्देश:
- सरिस्का सेंचुरी से 10 किमी के दायरे में बने होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कॉमर्शियल गतिविधियां बंद करने का आदेश दिया।
- बिना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अनुमति से चल रही कलसीकला की तीन खानों को भी बंद करने के निर्देश।
वन विभाग और प्रशासन पर सवाल
- वन विभाग का जवाब:
- सीईसी के सवालों पर वन विभाग ने कार्रवाई का जिम्मा प्रशासन पर डाल दिया।
- अधिकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र राजस्व बफर एरिया में आता है, इसलिए कार्रवाई प्रशासन को करनी थी।
- सर्वे रिपोर्ट:
- नाहरगढ़ वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने 4 माह पुरानी सर्वे रिपोर्ट पेश की, जिस पर सीईसी ने कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई।
- जिला कलेक्टर से जवाब मांगा गया है।
सीईसी ने दी चेतावनी
- सीईसी ने कहा, “यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। वन और वन्यजीव कैसे सुरक्षित रहेंगे अगर होटलों का निर्माण ऐसे ही जारी रहेगा।”
- होटलों से उनके सभी दस्तावेज लेकर कार्रवाई के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश जल्द
- सरिस्का टाइगर रिजर्व के क्षेत्रीय निदेशक संग्राम सिंह और डीएफओ ने सीईसी के समक्ष तथ्य प्रस्तुत किए।
- सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद संबंधित प्रशासन कार्रवाई करेगा।