शिवपुरी में भाजपा के नये जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव के स्वागत में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
रविवार को जब जसवंत जाटव केंद्रीय मंत्री सिंधिया से मुलाकात के बाद झांसी से करैरा के दौरे पर थे, तो उनका काफिला दिनारा से गुजर रहा था। इस दौरान एक युवक ने काफिले के पास खड़े होकर हवा में फायर कर दिया। इसके बाद जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव ने युवक को पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाई।
हर्ष फायरिंग पर कानूनी कार्रवाई: हर्ष फायरिंग पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 (9) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत, अगर कोई व्यक्ति जश्न मनाने या उपेक्षापूर्वक गोलीबारी करता है और इससे किसी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, तो आरोपी को दो साल तक की जेल या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा, जिला प्रशासन धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सकता है, जिसमें कार्यक्रम स्थल पर हथियार ले जाने पर रोक लगाई जा सकती है।