कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बताया है कि दिसंबर 2024 तक 21.59% क्लेम या तो वापस भेजे गए या रद्द कर दिए गए। कई बार लोग बेहद ज़रूरी समय पर ईपीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन आवेदन में गलती होने के कारण उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप आवेदन से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।
क्यों रिजेक्ट होते हैं ईपीएफओ क्लेम?
- अयोग्यता: अगर आपका आवेदन EPFO के नियमों के अनुसार नहीं है तो यह रिजेक्ट हो सकता है।
- प्रक्रिया का पालन न करना: सही दस्तावेज़ न होने या ज़रूरी नियम न मानने पर क्लेम रद्द हो जाता है।
क्लेम अटकने की आम वजहें
- गलत बैंक डिटेल्स: खाता नंबर या IFSC कोड में गलती होने पर।
- अधूरी KYC: आधार, पैन या बैंक डिटेल्स UAN से लिंक न होने पर।
- निजी जानकारी में गलती: नाम या जन्मतिथि गलत होने पर भी क्लेम रद्द हो सकता है।
अगर क्लेम रद्द हो जाए तो क्या करें?
- कारण जानें: EPFO के स्टेटस अपडेट में रिजेक्शन की वजह बताई जाती है, इसे चेक करें।
- पात्रता जांचें: देख लें कि आप जिस कारण से पैसा निकालना चाहते हैं, उसके लिए योग्य हैं या नहीं।
- गलती सुधारें: बैंक डिटेल्स, दस्तावेज़ या अन्य जानकारी में हुई गलती को ठीक करें।
- फिर से आवेदन करें: सुधार करने के बाद EPFO पोर्टल या उमंग ऐप से दोबारा क्लेम करें।
किस-किस कारण से पैसा निकाल सकते हैं?
- इलाज के लिए: खुद या परिवार के इलाज के लिए 1 लाख रुपये तक।
- शादी या पढ़ाई के लिए: 7 साल का योगदान होने पर 50% रकम निकाली जा सकती है (3 बार तक)।
- घर खरीदने के लिए: 3 साल का योगदान होने पर 90% रकम निकाली जा सकती है (1 बार)।
- लोन चुकाने के लिए: 10 साल का योगदान होने पर 36 महीने की सैलरी तक निकाल सकते हैं (1 बार)।
लेखक: जगमोहन शर्मा