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ED ने SC में केजरीवाल की जमानत का विरोध किया:कहा- प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं; कोर्ट ने कहा था- चुनाव 5 साल में होते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया। उनके मुताबिक, चुनावों में भाग लेने से पहले किसी नेता को प्रचार के लिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ED ने कहा कि प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ED के डिप्टी डायरेक्टर भानु प्रिया ने एफिडेविट दाखिल किया। कल को फैसला सुनाया जाएगा। केजरीवाल अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जमानत के लिए अपील की है।

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने ED से कहा था कि चुनाव 5 साल में होते हैं और यह असाधारण परिस्थिति है। अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है, तो उनकी शर्त रहेगी कि वे सरकारी काम में दखलंदाजी नहीं करेंगे।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 20 मई तक बढ़ा दिया है। वे अभी तिहाड़ जेल में हैं। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं हैं और चुनाव चल रहे हैं।

इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ED के नोटिस का जवाब मांगा है, जो अगले दिनों में सुना जाएगा।

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