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सीहोर: नगर पालिका ने शहर में संचालित मैरिज गार्डनों की जांच की, जिसमें एक मैरिज गार्डन में डिस्पोजेबल गिलास के उपयोग पर कैटर को 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, एक अन्य गार्डन को कचरा निपटान में लापरवाही के लिए दो दिन का अल्टीमेटम दिया गया।
कचरे से जाम हो रही सीवरेज लाइन
नगर पालिका की टीम ने भोपाल नाका स्थित राजाभोज गार्डन में निरीक्षण किया, जहां देखा गया कि गार्डन का कचरा सीवरेज लाइन में जा रहा था। टीम ने दो दिन के भीतर जल निकासी स्थल पर लोहे की जाली लगाने के निर्देश दिए, ताकि सीवरेज लाइन अवरुद्ध न हो।
डिस्पोजेबल गिलास का उपयोग, कैटर पर जुर्माना
नगर पालिका की टीम ने लुनिया चौराहा स्थित रॉयल पैलेस का भी निरीक्षण किया, जहां कैटर कमलेश कुमार को प्रतिबंधित डिस्पोजेबल गिलास का उपयोग करते पाया गया। इस पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
पार्किंग की समस्या और नियमों का उल्लंघन
शहर में करीब 15 मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं, जिनमें से आधे के पास पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है। शादी समारोह के दौरान वाहन सड़क पर खड़े होने से ट्रैफिक जाम और हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
अवैध रूप से चल रहे मैरिज गार्डन
नगर पालिका के अनुसार, शहर के किसी भी मैरिज गार्डन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिससे ये अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। पिछली बार दो गार्डनों के कारण सीवरेज लाइन अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है।
मैरिज गार्डन संचालन के नियम
- 25% क्षेत्र पार्किंग के लिए आरक्षित करना अनिवार्य।
- बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाले गार्डन अवैध माने जाएंगे और तोड़े जा सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन शुल्क 10,000 से 12,000 रुपए तक होगा, जो हर साल टैक्स के रूप में देना होगा।
- हर तीन साल में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण जरूरी।
- किसी भी अस्पताल, स्कूल या कॉलेज से कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
- रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित।
नगर पालिका ने मैरिज गार्डनों पर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं और भविष्य में अवैध रूप से संचालित गार्डनों पर कार्रवाई की जा सकती है।