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छत्तीसगढ़ में वाहन मालिकों के लिए जरूरी खबर है। 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए मार्च 2025 अंतिम तिथि तय की गई है। यदि समय पर नंबर प्लेट नहीं बदली गई तो चालान और नोटिस घर पहुंच सकता है।
परिवहन विभाग की अनदेखी
परिवहन विभाग इस नियम को लागू करने में लापरवाही कर रहा है। जिले में कितनी गाड़ियों में नई नंबर प्लेट लगी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है।
- वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
- HSRP लगाने के लिए अधिकृत कंपनियों और उनके सेंटर की सही जानकारी भी अफसरों के पास नहीं है।
- ऑनलाइन आवेदन की अनिवार्यता के कारण वाहन मालिकों को परेशानी हो रही है।
- सीधे सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट नहीं लगवाई जा सकती, पहले ऑनलाइन आवेदन जरूरी है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्यों जरूरी है?
नए नियमों के अनुसार, यह नंबर प्लेट वाहन की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए अनिवार्य है। इसकी खासियतें हैं:
✅ अशोक चक्र का क्रोमियम आधारित होलोग्राम होता है।
✅ इंजन और चेसिस नंबर की जानकारी प्लेट पर दर्ज होती है।
✅ एक ही तरह के फॉन्ट का उपयोग किया जाता है जिससे नकली नंबर प्लेट बनाना मुश्किल होता है।
✅ गैर-हटाने योग्य स्नैप-ऑन लॉक से यह प्लेट सुरक्षित होती है।
✅ रात में चमकने वाली परावर्तक कोटिंग होती है जिससे कम रोशनी में भी वाहन की पहचान आसान हो जाती है।
✅ चोरी या अवैध गतिविधियों में शामिल वाहनों को ट्रेस करना आसान हो जाता है।
कैसे बदलवाएं नंबर प्लेट?
- परिवहन विभाग की वेबसाइट (cgtransport.gov.in) पर जाएं।
- ऑनलाइन आवेदन भरें और निर्धारित शुल्क जमा करें।
- आवेदन की जानकारी अधिकृत कंपनी को भेजी जाएगी।
- कंपनी वाहन मालिक के मोबाइल पर नंबर प्लेट लगाने की तारीख और स्थान का मैसेज भेजेगी।
- निर्धारित तारीख को जाकर अपने वाहन पर HSRP लगवा सकते हैं।
अब केवल 1 महीना बचा!
- मार्च 2025 तक नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य है।
- सेंटरों की संख्या कम है, जिससे वाहन मालिकों को परेशानी हो सकती है।
- यदि घर या संस्थान पर नंबर प्लेट लगवानी है, तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
💡 जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, वरना चालान और नोटिस के लिए तैयार रहें! 🚗