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महाकुंभ भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

सीबीआई जांच की याचिका खारिज, राज्य सरकार करेगी जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह भगदड़ मौनी अमावस्या से पहले रात में संगम नोज पर हुई थी, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई थी।

योगी सरकार को राहत

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद इसे खारिज कर दिया। याचिका योगेंद्र पांडेय और अन्य लोगों ने जनहित में दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही मामले की जांच करवा रही है, इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है।

11 मार्च को हुई थी सुनवाई

इस मामले में 11 मार्च को सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज सोमवार को कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

32 लोगों की हुई थी मौत

महाकुंभ में रात करीब 1 बजे भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, जिससे भगदड़ मच गई। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। घायलों का इलाज करवाकर उन्हें घर भेज दिया गया।

इस फैसले के बाद अब महाकुंभ भगदड़ की पूरी जांच राज्य सरकार ही करेगी।

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