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दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले दिव्यांगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब दिल्ली में दिव्यांग नागरिकों को हर महीने 5000 रुपये पेंशन मिलेगी। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बताया कि यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट में लिया गया। दिल्ली देश का पहला राज्य बन गया है जो दिव्यांगों को इतनी पेंशन देगा। 60% दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाले इस पेंशन के पात्र होंगे। दिल्ली में 2.34 लाख दिव्यांग नागरिक हैं।
दिव्यांग नागरिकों का आंकड़ा और पेंशन की पात्रता 2011 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में लगभग 2.44 लाख लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 10,000 लोगों को उच्च जरूरतों वाला व्यक्ति (पर्सन विद हाई स्पेशल नीड्स) माना गया है। इस समय दिल्ली सरकार 1,20,000 दिव्यांग नागरिकों को पेंशन दे रही है, जिनकी दिव्यांगता 42% से अधिक है। पात्रता के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यूडीआईडी कार्ड की जरूरत होती है।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का ‘राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटीज एक्ट-2016’ देशभर में लागू है। दिल्ली सरकार अब पर्सन विद हाई नीड्स को 5000 रुपये हर महीने सहायता देगी, और जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
PM Shram Yogi Mandhan Yojana: मजदूरों के लिए 3 हजार रुपये पेंशन
भारत सरकार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है। इसके तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस योजना में जितना योगदान मजदूर करता है, उतना ही सरकार भी देती है।
3 हजार रुपये मासिक पेंशन का लाभ इस योजना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वृद्धावस्था में हर महीने 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके लिए मजदूरों को हर महीने अपना हिस्सा जमा करना होता है, जितना मजदूर जमा करता है, उतना ही सरकार भी जोड़ती है।
कैसे उठा सकते हैं योजना का लाभ इस योजना में 18 से 40 वर्ष के मजदूर शामिल हो सकते हैं। पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल तक योगदान देना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर, यदि मजदूर 200 रुपये जमा करता है, तो सरकार भी 200 रुपये जोड़ती है।