मालेगांव बम धमाके के मामले में भाजपा की नेता और भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने एक बार फिर जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने जारी किया, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा पिछले काफी समय से कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। कोर्ट का कहना है कि मामला अब अपने अंतिम चरण में है, इसलिए मुख्य आरोपी का कोर्ट में होना जरूरी है।
स्वास्थ्य का हवाला देकर कोर्ट में अनुपस्थिति
साध्वी प्रज्ञा बीते समय से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अदालत की पेशियों से अनुपस्थित रही हैं। इससे मामला लंबे समय से लटका हुआ है। कोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए वारंट जारी किया है। इस साल मार्च में भी उनके खिलाफ 10,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया गया था, जिसे उनके वकील ने मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत कर माफ करवाया था। अब कोर्ट ने उनके मेडिकल को रद्द करते हुए 13 नवंबर तक कोर्ट में उपस्थिति का आदेश दिया है।
क्या है मालेगांव बम धमाका मामला?
29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव शहर की एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। यह क्षेत्र नासिक जिले में स्थित है और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है। मामले की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है और सुनवाई मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट में चल रही है।