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राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने आय बढ़ाने और व्यवस्था सुधारने के लिए एक नया नियम लागू किया है। अब हर रोडवेज बस को प्रतिदिन कम से कम 400 किलोमीटर चलाना अनिवार्य होगा। अगर बस इस तय दूरी से कम चलती है, तो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही बस के एवरेज का भी ध्यान रखना होगा, जो 33 रुपए प्रति किलोमीटर तय किया गया है।
पहले कितना चलती थीं बसें?
पहले रोडवेज बसें तय रूट पर 300-350 किलोमीटर ही चलती थीं। कुछ मामलों में यह दूरी इससे भी कम होती थी। लेकिन अब मुख्यालय ने आदेश जारी कर इसे बढ़ाकर 400 किलोमीटर कर दिया है।
बिना टिकट सवारी पर होगी कार्रवाई
रोडवेज प्रशासन ने यह भी सख्त कदम उठाया है कि अगर बस में बिना टिकट के 2 यात्री पाए गए तो परिचालक (कंडक्टर) पर कार्रवाई होगी।
- परिचालक को निलंबित किया जाएगा।
- बस सारथी योजना के तहत काम करने वाले परिचालकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
- उनकी जमा अमानत राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
डिपो की जानकारी
सवाईमाधोपुर रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ ने बताया कि इस फैसले से रोडवेज की आय बढ़ेगी और व्यवस्था में सुधार होगा। वर्तमान में डिपो में 38 बसें संचालित हैं।
निष्कर्ष
इस नए नियम से रोडवेज की आय बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह चालक और परिचालकों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।