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उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों के अवकाश लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब सभी प्रकार के अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत होंगे और बिना अनुमति के गायब रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना बताए छुट्टी लेने पर होगी कार्रवाई
अब शिक्षक और कर्मचारी यदि बिना बताए छुट्टी पर रहते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शिक्षक बिना सूचना के लंबे समय तक अवकाश पर रहता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो संबंधित प्रधानाध्यापकों, खंड शिक्षा अधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी दोषी ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है।
शैक्षिक मानकों में सुधार के लिए कदम
अब सभी शिक्षकों का अवकाश ऑनलाइन स्वीकृत होगा। जो शिक्षक बिना स्वीकृत अवकाश के अनुपस्थित पाए जाएंगे, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली-1973 और उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक नियमावली 1999 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को दोबारा जॉइन करने से पहले जांच का सामना करना होगा। इस कदम से शिक्षक और कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और शैक्षिक मानकों में सुधार लाने की कोशिश की जाएगी।