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जौनपुर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी (डीएम) पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कोर्ट के आदेश का पालन न करने के कारण लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना राशि 18 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा की जाए।
यह कार्रवाई एक याचिका के आधार पर की गई थी, जिसमें जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के दीपकपुर निवासी सुरेंद्र ने प्रधान के खिलाफ शिकायत की थी। उनका आरोप था कि प्रधान ने बिना विकास कार्य किए ही रुपये पास करा लिए। जब इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सुरेंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
कोर्ट ने जौनपुर डीएम से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन आदेश का पालन नहीं होने पर यह जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि डीएम इस राशि को दोषी अधिकारियों के वेतन से भी वसूल सकते हैं।