ढाका:
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने ‘जॉय बांग्ला’ को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित करने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। 10 मार्च 2020 को बांग्लादेश हाईकोर्ट ने इसे राष्ट्रीय नारा घोषित किया था।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की चार सदस्यीय पीठ ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नारा सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है, और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
हाईकोर्ट का फैसला:
हाईकोर्ट ने ‘जॉय बांग्ला’ को राष्ट्रीय नारा घोषित करते हुए, सरकार को आदेश दिया था कि इसे राज्य समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद, 2022 में अवामी लीग सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय नारा के रूप में मान्यता दी थी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद:
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ‘जॉय बांग्ला’ को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा। बांग्लादेश में हाल ही में कई फैसले पलटे गए हैं, जैसे कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस और सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाई गई थी।