निजी स्कूलों में छात्रों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब से किसी भी निजी स्कूल में शिक्षक की भर्ती के समय पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है।
बाल आयोग और भोपाल प्रशासन की टीम ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। बाल आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने बताया कि अगर कोई स्कूल इस नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1098 हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी जरूरी
इसके अलावा, सभी निजी स्कूलों में 1098 हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था भी अनिवार्य कर दी गई है। अगर कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेगा तो प्रशासन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।
इस पहल से बच्चों की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और उनके साथ होने वाली अनचाही घटनाओं पर काबू पाया जा सकेग