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जेईई एडवांस 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ ने यह तय किया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर 2024 के बीच अपने कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को परीक्षा में तीसरी बार बैठने का मौका दिया जाएगा।
फैसले का कारण:
संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) ने 5 नवंबर 2024 को घोषणा की थी कि 2023, 2024 और 2025 में 12वीं पास करने वाले छात्र जेईई एडवांस के लिए पात्र होंगे। लेकिन बाद में यह निर्णय वापस लेते हुए इसे केवल 2024 और 2025 बैच तक सीमित कर दिया गया।
इस बदलाव से प्रभावित छात्रों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। इन छात्रों का कहना था कि उन्होंने तीसरे प्रयास के लिए तैयारी शुरू कर दी थी और अपनी पढ़ाई व कोर्स बीच में छोड़ दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
सुप्रीम कोर्ट ने जेईई एडवांस के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (JAB) को निर्देश दिया है कि 5 से 18 नवंबर 2024 के बीच कोर्स छोड़ने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
छात्रों की याचिका:
22 छात्रों ने अधिवक्ता संजीत कुमार त्रिवेदी के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। छात्रों का कहना था कि पात्रता मानदंड में अचानक बदलाव करना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने जेईई की तैयारी पर कोचिंग, टेस्ट सीरीज और अध्ययन सामग्री पर खर्च किया था।
छात्रों को राहत:
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जिन्होंने तीसरे प्रयास के लिए अपने कोर्स छोड़ दिए थे। अब वे 2025 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।