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कोतवाली पत्थरकांड: अदालत ने आरोपियों को एससी-एसटी एक्ट से मुक्त किया

छतरपुर शहर में 6 महीने पहले पुलिस पर हमले का मामला दर्ज हुआ था। इस केस में अदालत ने सभी आरोपियों को एससी-एसटी एक्ट के आरोपों से मुक्त कर दिया है

क्या है मामला?

  • 21 अगस्त 2024 को करीब 150-200 लोग कोतवाली थाना पहुंचे थे, जो ज्ञापन देने के लिए आए थे
  • इस दौरान नारेबाजी हुई और पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज की गई
  • डंडे, पत्थर, लोहे की रोड और धारदार हथियारों से पुलिस पर हमला किया गया
  • हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और थाना परिसर में खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

  • 46 नामजद और 100-150 अन्य लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई
  • मामला विशेष न्यायालय में पहुंचा, जहां एडवोकेट जीसी चौरसिया और हिमांशु चौरसिया ने दलील दी कि इस केस में एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं होता
  • विशेष न्यायाधीश उपेंद्र प्रताप सिंह बघेल ने पुलिस की रिपोर्ट और एफआईआर की जांच की
  • अदालत ने पाया कि एससी-एसटी एक्ट का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए सभी आरोपियों को इस एक्ट से मुक्त कर दिया

अदालत का फैसला

  • अदालत ने पुलिस को चालान वापस करने का आदेश दिया
  • मामले को अब सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) की अदालत में भेजा जाएगा

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