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परिवहन विभाग का एडीजी ट्रैफिक को पत्र: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो कटेगा चालान

परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों को सूचित किया है कि अगर उनके वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) नहीं लगी है, तो चालान काटा जाएगा। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 और 8 है, उन्हें 31 मई 2024 तक HSRP लगाने का समय दिया गया है, और जिनका अंतिम अंक 9 और 0 है, उन्हें 30 जून 2024 तक का समय मिलेगा।

अंतिम अंक 1 से 6 वाले वाहन मालिक भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर्ची दिखाने पर उनका चालान नहीं काटा जाएगा। निर्धारित समय पर HSRP नहीं लगाने पर ट्रैफिक पुलिस और RTO की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ACS परिवहन श्रेया गुहा ने ADG ट्रैफिक को एक पत्र लिखा है।

नई नंबर प्लेट के लिए आवेदन कैसे करें

  1. सियाम सॉफ्टवेयर पर जाएं: सबसे ऊपर की लाइन में “बुक HSRP” पर अप्लाई करें।
  2. फॉर्म भरें: वाहन की डिटेल भरें और नियम व शर्तों के हिसाब से कार्रवाई करें।
  3. वाहन की कंपनी चुनें: संबंधित कंपनी, शहर और डीलर का चयन करें।
  4. ऑनलाइन तारीख और फीस: तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लें।
  5. नंबर प्लेट लगवाएं: निर्धारित तारीख को संबंधित डीलर पर जाकर नंबर प्लेट लगवाएं।

दरें:

  • दुपहिया वाहन: 425 रुपए
  • कार: 695 रुपए
  • मध्यम और भारी वाहन: 730 रुपए
  • ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुड़े वाहन: 495 रुपए

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