सार मणिपुर में जातीय हिंसा को देखते हुए केंद्र सरकार ने छह थाना क्षेत्रों में फिर से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (अफस्पा) लागू कर दिया है। इस कानून के तहत किसी क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित किया जाता है, जिससे वहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई आसान हो जाती है।
विस्तार मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और अस्थिर स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अफस्पा को फिर से छह थाना क्षेत्रों में लागू किया है। इसमें जिरिबाम भी शामिल है, जहां हाल ही में हिंसा की घटनाएं हुई थीं।
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जिन क्षेत्रों में अफस्पा लागू किया गया है उनमें इंफाल पश्चिम के सेकमई और लमसांग, इंफाल पूर्व के लमसाई, जिरिबाम जिले का जिरिबाम, कांगपोकपी जिले का लेइमाखोंग और बिष्णुपुर जिले का मोइरंग क्षेत्र शामिल हैं।