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भीलवाड़ा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने कृषक साथी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। इस योजना के तहत अब किसानों और खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाओं में होने वाली चोट या मृत्यु पर बढ़ी हुई सहायता राशि मिलेगी।
सहायता राशि में हुई वृद्धि
पहले सिर में चोट लगने पर 50,000 रुपये की मदद दी जाती थी, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, अन्य दुर्घटनाओं पर भी राशि बढ़ाई गई है। योजना के तहत अब विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं के लिए किसानों को 5,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।
योजना के तहत मिलने वाली राशि
- कोमा में जाने पर – 2 लाख रुपये
- रीढ़ की हड्डी टूटने पर – 2 लाख रुपये
- अंग-भंग होने पर – 50,000 रुपये
- सिर में चोट लगने पर – 50,000 रुपये
- एक हाथ भंग होने पर – 25,000 रुपये
- चार अंगुली कटने पर – 20,000 रुपये
सहायता प्राप्त करने के लिए ये दस्तावेज़ होंगे जरूरी
सहायता प्राप्त करने के लिए किसान को निम्नलिखित दस्तावेज़ देने होंगे:
- दुर्घटना का पूरा विवरण, एफआईआर, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट
- खेत की जमाबंदी, गिरदावरी, मजदूर होने पर खेत मालिक का विधिक बंटवारा
- शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति
इसके बाद मृतक के आश्रितों को सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी।
कृषक साथी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया गया है, और इसके साथ ही राशि में भी वृद्धि की गई है। इस कदम से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
महिपाल सिंह, सचिव, कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा