दिल्ली प्रदूषण समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश को अनदेखा करने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस. ओक और जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू करने की बजाय सिर्फ औपचारिकता निभाई गई। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर इसी तरह पटाखे फोड़े जाते रहे, तो नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
दिल्ली सरकार को भी लगाई फटकार
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि आदेश का पालन करवाने के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना लाइसेंस के पटाखों का उत्पादन और बिक्री न हो। कोर्ट ने कहा कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। सभी राज्यों से यह जानकारी मांगी गई है कि उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार को सलाह दी गई कि 25 नवंबर से पहले स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। कोर्ट ने यह भी पूछा कि पटाखों पर प्रतिबंध का ऐलान दिवाली के इतने करीब क्यों किया गया, जिससे लोगों ने पहले से ही पटाखे खरीद लिए होंगे।
सिर्फ दिखावा किया गया
दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध का निर्देश दिया था, लेकिन फिर भी दिवाली पर खूब पटाखे छोड़े गए। दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए हलफनामे में उठाए गए कदमों का विवरण देने के बावजूद कोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा था और प्रतिबंध को गंभीरता से लागू नहीं किया गया।
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