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एमपी के कर्मचारियों को बड़ी सौगात, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में बदलाव, नया आदेश जारी

मध्यप्रदेश में काम करने वाले पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के कर्मचारियों को खुश करने वाली खबर आई है। कंपनी ने कर्मचारियों को मिलने वाले गृह भाड़ा भत्ता (House Rent Allowance) को पुनरीक्षित (Revised) कर दिया है। इसके लिए नया आदेश जारी कर दिया गया है और 1 अप्रैल 2025 से यह नियम लागू होंगे।

नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को कितना HRA मिलेगा?

  1. 7 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में रहने वाले कर्मचारी
    ➤ उन्हें उनके मूल वेतन का 10% HRA मिलेगा।

  2. 3 लाख से ज्यादा लेकिन 7 लाख से कम आबादी वाले शहरों के कर्मचारी
    ➤ उन्हें मूल वेतन का 7% HRA मिलेगा।

  3. 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों के कर्मचारी
    ➤ उन्हें मूल वेतन का 5% HRA दिया जाएगा।

किन्हें HRA नहीं मिलेगा?

  • जिन कर्मचारियों को कंपनी का आवास (Company Accommodation) मिला हुआ है।

  • जो कर्मचारी किराया रहित घरों में रह रहे हैं या कोई अन्य आवासीय भत्ता पा रहे हैं।

  • संविदा, तदर्थ, स्थायी कर्मी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस भत्ते के पात्र नहीं होंगे।

आदेश में क्या खास है?

एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी ने यह फैसला राज्य शासन के वित्त विभाग के आदेश के अनुसार लिया है। इसमें शासकीय सेवकों के स्थान पर ‘कंपनी कार्मिक’ शब्द शामिल कर कंपनी के कर्मचारियों पर यह नियम लागू किया गया है।

कंपनी के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते से जुड़े अन्य नियम पहले की तरह ही रहेंगे।

नया भत्ता 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।

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