Breaking News

एमपी हाईकोर्ट ने पूर्व सूचना आयुक्त पर लगाया गया ₹40 हजार का जुर्माना रद्द किया

भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला पर लगाया गया ₹40 हजार का जुर्माना रद्द कर दिया है। यह जुर्माना पहले हाईकोर्ट की एकलपीठ ने लगाया था। लेकिन अब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इसे अनुचित मानते हुए खारिज कर दिया।

अदालत ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सूचना आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश ईमानदारी और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के तहत दिया गया था। इसके अलावा, उन्हें जुर्माना लगाने से पहले कोई नोटिस भी नहीं भेजा गया था, इसलिए यह आदेश रद्द किया जाता है।

मामला क्या था?

भोपाल के निवासी नीरज निगम ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने 26 मार्च 2019 को सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदन किया था, लेकिन 30 दिनों में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। बाद में उन्हें एक पत्र भेजा गया जिसमें कहा गया कि ₹2,12,334 जमा करके ही जानकारी दी जाएगी।

अपीलें और कार्रवाई

नीरज निगम ने पहले प्रथम अपील दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक 30 दिन में जानकारी निशुल्क दी जानी चाहिए। लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई। फिर उन्होंने द्वितीय अपील सूचना आयोग में की, जिसे अरविंद कुमार शुक्ला ने भी खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।

अब क्या हुआ?

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि पूर्व सूचना आयुक्त ने अपना कार्य नियम के अनुसार किया था। इसलिए उन पर लगाया गया जुर्माना हटाया जाता है।

👉 इस फैसले से यह साफ हो गया कि अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाता है, तो उसे बिना उचित प्रक्रिया के दंडित नहीं किया जा सकता।

About admin

Check Also

निशांत कुमार के काफिले में दिखीं 13 गाड़ियां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने वाहन कम करने से किया इनकार!

बिहार में मंत्री के काफिले पर सियासत तेज, निशांत कुमार के काफिले में दिखीं 13 …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Channel 009
help Chat?