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भीलवाड़ा: हलेड़ और सबलपुरा में रजिस्ट्री पर रोक, जांच के आदेश

भीलवाड़ा: सुवाणा पंचायत समिति के हलेड़ ग्राम पंचायत में नियमों के खिलाफ पट्टे जारी करने और उनकी रजिस्ट्री कराने के मामले में पंजीयन विभाग ने रोक लगा दी है। यह फैसला जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देश पर लिया गया है।

क्या है मामला?

  • हलेड़ और सबलपुरा ग्राम पंचायतें भीलवाड़ा नगर निगम में शामिल हो चुकी हैं।

  • लेकिन सरपंच और सचिव मिलकर सरकारी जमीन के पट्टे बांट रहे हैं।

  • 323 लोगों को पट्टे जारी करने का फैसला लिया गया, जिनमें से 40-45 दस्तावेज पंजीयन कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए भेजे गए।

  • अब इन सभी पर रोक लगा दी गई है।

ग्रामीणों का विरोध और जांच की मांग

  • पूर्व सरपंच हरफूल और ग्रामीणों ने पंजीयन अधिकारी और जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपा।

  • उन्होंने पट्टा जारी करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने और जांच कराने की मांग की।

  • आरोप है कि कुछ लोग करोड़ों की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पट्टे लेने का प्रयास कर रहे हैं।

पंचायती राज विभाग का बयान

  • पंचायत राज विभाग के उपायुक्त इंद्रजीत सिंह ने कहा कि भीलवाड़ा नगर निगम में शामिल 24 ग्राम पंचायतों की अधिसूचना गुरुवार को जारी होगी।

  • इसके बाद किसी भी ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

फर्जी पट्टे निरस्त करने की मांग

  • क्षेत्र के लोगों और विभिन्न संगठनों ने फरवरी से अब तक जारी हुए सभी फर्जी पट्टों की जांच और उनकी रजिस्ट्री निरस्त करने की मांग की है।

  • इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है।

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