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छत्तीसगढ़, कोरबा: रिलायंस रिटेल स्मार्ट बाजार को उपभोक्ता से अधिक राशि वसूलने और सामान वापस करने पर भी पैसे न लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने जुर्माना लगाया।
मामला क्या है?
कोरबा रोड कटघोरा निवासी सूर्यकांत शर्मा ने 21 जुलाई 2024 को रिलायंस रिटेल के स्मार्ट बाजार पॉम मॉल से एक पैंट और शर्ट खरीदी। पैंट की कीमत 799 रुपये और शर्ट 599 रुपये बताई गई थी। कुल 1598 रुपये का भुगतान किया गया।
- ऑफर का मुद्दा: सूर्यकांत का कहना था कि शर्ट के लिए 599 रुपये का ऑफर था, लेकिन उनसे 799 रुपये वसूले गए।
- संबंधित विवाद: जब सूर्यकांत ने शर्ट वापस कर पैसे लौटाने की मांग की, तो उनके 599 रुपये लौटाने के बजाय पूरे 799 रुपये मोबाइल रिडीम पॉइंट्स में जोड़ दिए गए और किसी भी सामान की खरीदारी करने का दबाव बनाया गया।
आयोग का फैसला
सूर्यकांत ने अधिवक्ता शिवचरण चौहान के माध्यम से उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज किया। सुनवाई के बाद आयोग की अध्यक्ष रंजना दत्ता और सदस्य पंकज कुमार देवड़ा ने कहा:
- पैसा लौटाने का आदेश: रिलायंस रिटेल को 30 दिनों के भीतर शर्ट की कीमत 599 रुपये कैश या ऑनलाइन लौटाने का आदेश।
- क्षतिपूर्ति: मानसिक और आर्थिक क्षतिपूर्ति के लिए 3000 रुपये और वाद व्यय के रूप में 2000 रुपये देने का आदेश।
- दंड: समय सीमा के भीतर भुगतान न करने पर 9% वार्षिक ब्याज देना होगा।
आयोग की चेतावनी
आयोग ने रिलायंस रिटेल को भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने की सख्त हिदायत दी है।
निष्कर्ष
यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और अनैतिक व्यापारिक व्यवहार को रोकने का एक सशक्त उदाहरण है।