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इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, टिफिन में नॉनवेज लाने वाले बच्चों का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने का आदेश

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के टिफिन में मांसाहारी (नॉनवेज) भोजन लाने के कारण निष्कासित किए गए बच्चों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि वह दो सप्ताह के भीतर इन बच्चों का एडमिशन सीबीएसई से जुड़े किसी दूसरे स्कूल में कराएं।

मामला क्या था?
अमरोहा जिले के एक स्कूल में कक्षा तीन के छात्र को टिफिन में नॉनवेज (बिरयानी) लाने पर स्कूल से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट का आदेश
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह तीन बच्चों, जो कक्षा केजी, एक और तीन में पढ़ते थे, का एडमिशन किसी दूसरे सीबीएसई स्कूल में कराएं। इसके अलावा, जिलाधिकारी को हलफनामा भी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने कहा कि अगर जिलाधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी।

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