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राजस्थान में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए नई गाइडलाइन जारी

जयपुर: राजस्थान में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नए गठन की प्रक्रिया के लिए पंचायतीराज विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। पंचायतीराज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश भेज दिए हैं।

ग्राम पंचायतों के लिए नए नियम

  • 3,000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में 7 वार्ड होंगे।
  • 3,000 से अधिक आबादी होने पर हर 1,000 की बढ़ोतरी पर 2 अतिरिक्त वार्ड बनाए जाएंगे।

पंचायत समितियों के लिए नियम

  • 1 लाख तक की आबादी वाली पंचायत समिति में 15 वार्ड होंगे।
  • 1 लाख से ज्यादा आबादी होने पर हर 15,000 की बढ़ोतरी पर 2 वार्ड बढ़ाए जाएंगे।

महत्वपूर्ण तारीखें

  • 18 फरवरी 2025 तक जिला कलेक्टर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के प्रस्ताव तैयार करेंगे।
  • 20 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रस्तावों पर आपत्तियां मांगी जाएंगी।
  • 23 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आपत्तियों का निस्तारण होगा।
  • 3 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक फाइनल प्रस्ताव पंचायतीराज विभाग को भेजे जाएंगे।

निष्कर्ष

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की यह प्रक्रिया नई गाइडलाइन के अनुसार होगी। सभी जिले तय समय सीमा में प्रस्ताव तैयार करेंगे और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

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