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चूरू (सुजानगढ़): एक अपराधी को भागने में मदद करने के आरोप में चार पुलिसकर्मियों को तीन साल की जेल और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रताप भाटी ने सुनाया।
क्या है पूरा मामला?
3 जून 2014 को बीकानेर जेल से सीकर पेशी के लिए ले जाए गए अपराधी बहादुर सिंह को चार पुलिस गार्ड वापस ला रहे थे। लेकिन उन्होंने बताए गए रास्ते की बजाय अपराधी के प्रभाव में आकर उसे उसके गांव ले गए। वहां पहुंचते ही अपराधी बंदूक लेकर फरार हो गया।
पुलिसकर्मी पाए गए दोषी
- मामला सालासर थाने में दर्ज किया गया था।
- पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो गार्ड गुमानाराम, राजेंद्र, बाबूलाल और प्रेम सुख शराब के नशे में पाए गए।
- अपराधी एसएलआर बंदूक लेकर अपने साथियों के साथ भाग गया।
अन्य आरोपी और फैसला
- मामले में राजेंद्र सिंह और बिरजू उर्फ विजेंद्र सिंह को भी नामजद किया गया था।
- कोर्ट ने चारों पुलिसकर्मियों को लापरवाही और अपराधी को भगाने में सहयोगी माना।
- अगर वे जुर्माने की राशि नहीं भरते, तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा होगी।
- बहादुर सिंह और उसके साथियों पर मुकदमा अभी भी जारी है।
सरकार की ओर से इस केस की पैरवी श्याम सुंदर खंडेलवाल ने की।