अहमदाबाद में अब पुलिस और सिविल स्टाफ के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। पुलिस आयुक्त जी एस मलिक ने इस आदेश को जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए। जो कर्मचारी हेलमेट नहीं पहनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को पहले नियम का पालन करना होगा
आयुक्त ने कहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट-1988 के तहत दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। पुलिस को पहले इस नियम का पालन करना होगा, ताकि वे दूसरों को भी नियम का पालन करने के लिए प्रेरित कर सकें।
कार्यालय में प्रवेश के लिए हेलमेट जरूरी
आयुक्त ने सभी थानों और कार्यालयों में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी पुलिस कर्मचारी और सिविल स्टाफ हेलमेट पहनकर कार्यालय आएं। अगर कोई कर्मचारी हेलमेट पहनकर नहीं आता है, तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती कर हेलमेट की जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने का कारण
एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में 45% मौतें दुपहिया वाहनों के चालकों और सवारों की होती हैं, और इनमें से अधिकांश मामलों में हेलमेट न पहनना मुख्य कारण होता है। 2022 में भारत में 446768 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें से 171100 लोगों की मौत हुई। गुजरात में भी स्थिति इसी तरह की है, जहां 2022 में 15777 हादसों में 7634 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3754 दुपहिया वाहन चालक शामिल थे।
अहमदाबाद में पिछले तीन वर्षों में सड़क हादसों की संख्या
- 2020: 1185 हादसे, 340 मौतें
- 2021: 1433 हादसे, 403 मौतें
- 2022: 1711 हादसे, 488 मौतें