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जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने होमगार्ड को न्यूनतम वेतनमान और भत्ते न देने पर राज्य सरकार को सख्त चेतावनी दी है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि दो हफ्तों में अदालती निर्देशों का पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो डीजी होमगार्ड को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा।
अदालत का आदेश
न्यायाधीश एन.एस. ढड्ढा ने होमगार्ड समन्वय समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। मामले में याचिकाकर्ता के वकील डॉ. अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि 27 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान न्यूनतम वेतनमान और अन्य भत्ते देने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी
डॉ. शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में राज्य सरकार को राहत नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अन्य राज्यों ने अपने होमगार्ड को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और भत्ते दे दिए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी तक इन आदेशों का पालन नहीं हुआ है।
सरकार को अंतिम चेतावनी
कोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह तुरंत आदेश का पालन करे। यह आखिरी मौका दिया गया है, वरना उच्च अधिकारी को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।