चरखी दादरी:
जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कुमार की अदालत ने तीन साल पुराने मामले में गोठड़ निवासी मादक पदार्थ तस्कर सत्यवान को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि 30 अक्टूबर 2021 को दादरी सदर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत सत्यवान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उसे हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रेवाड़ी यूनिट ने गिरफ्तार किया था। टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सत्यवान मादक पदार्थ बेचता है और वह कुछ देर बाद खेत में बने मकान से अपने गांव की ओर आएगा।
गुप्त सूचना के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सत्यवान को उसके घर के पास गिरफ्तार किया और उसके पास से 6.150 किलोग्राम चरस बरामद की। अदालत ने दोषी सत्यवान को कड़ी सजा सुनाई।