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भारत में कर सुधारों के तहत जुलाई 2017 में जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) लागू किया गया। इसे ‘एक देश, एक बाजार और एक कर’ की अवधारणा पर आधारित सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है। जीएसटी ने वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और अन्य करों को एक ही सिस्टम में जोड़ा।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना बेहद आसान और नि:शुल्क है। इसे जीएसटी की आधिकारिक वेबसाइट gst.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- रजिस्ट्रेशन प्रमाण
- निदेशक/प्रमोटर का आईडी
- पता प्रमाण और फोटो
कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
- जीएसटी पोर्टल पर जाएं:
वेबसाइट gst.gov.in पर जाकर ‘रजिस्टर नाउ’ पर क्लिक करें। - न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें:
यहां टैक्सपेयर्स का चयन करें और जानकारी भरें। इसके बाद आपको अस्थायी रेफरेंस नंबर (TRN) मिलेगा। - लॉग इन करें:
TRN और कैप्चा दर्ज कर ओटीपी के जरिए लॉग इन करें। - फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें:
आवेदन फॉर्म के 10 सेक्शन में जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। - आवेदन सबमिट करें:
वेरिफिकेशन पेज पर जाकर डिक्लेरेशन को चेक करें और आवेदन जमा कर दें।
रजिस्ट्रेशन में कितना समय लगता है?
यदि सभी दस्तावेज सही हों, तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी हो जाती है। जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक किया जा सकता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी किया जा सकता है।
नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन
जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता। यह प्रक्रिया सरल है और व्यापारी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है।
किसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं?
- सेवा प्रदाता: जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपये तक है।
- वस्तु सप्लाई करने वाले व्यापारी: जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये तक है।
कंपोजिशन स्कीम
मध्यम व्यापारियों के लिए 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर पर कंपोजिशन स्कीम है, जो सरल कर प्रणाली प्रदान करती है।
ध्यान दें: जीएसटी के बिना व्यवसाय करना अवैध है और इसके लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रवि गुप्ता, सीए