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गोंडा: शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज (टामसन) के प्रबंधक को हटाने के जिलाधिकारी (डीएम) के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह मामला अब जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए रखा जाएगा।
क्या है मामला?
स्कूल प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र पर वित्तीय अनियमितता और छात्रों से अवैध वसूली के आरोप लगे थे।
- शिकायत: छात्रों ने बताया कि उनसे 190 रुपये वसूले गए, जिनमें से 50 रुपये वापस किए गए।
- जांच: डीएम नेहा शर्मा ने शिकायत के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) से जांच कराई।
- रिपोर्ट: जांच में पाया गया कि स्कूल की परिसंपत्तियां गिरवी रखकर लोन लिया गया और दुकानों के आवंटन के नाम पर एक-एक लाख रुपये की वसूली की गई।
डीएम का आदेश
डीआईओएस की रिपोर्ट के बाद डीएम ने 15 अक्तूबर को गंगा प्रसाद मिश्र को प्रबंधक पद से हटाकर सूर्य प्रसाद मिश्र को कार्यवाहक प्रबंधक नियुक्त किया था।
हाईकोर्ट की रोक
प्रबंधक गंगा प्रसाद मिश्र ने डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
- फैसला: हाईकोर्ट ने डीएम के आदेश पर रोक लगा दी।
- अगली सुनवाई: जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में होगी।
इस फैसले के बाद स्कूल प्रबंधन से जुड़े सभी पक्षों में चर्चा का माहौल है।