दिल्ली-NCR में GRAP-4 की पाबंदियां कब तक रहेंगी लागू?
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों को 2 दिसंबर, सोमवार तक बढ़ा दिया है। स्कूलों को छोड़कर सभी जगह ये नियम लागू रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
- सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को बैठक कर यह सुझाव देने को कहा है कि GRAP-4 को घटाकर GRAP-3 या GRAP-2 किया जा सकता है या नहीं।
- कोर्ट ने अधिकारियों को GRAP-4 के पालन में चूक करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
दिल्ली सरकार को पहले ही लग चुकी है फटकार
18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना अनुमति के प्रदूषण रोकने के नियमों को हटाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा था कि जब AQI खतरनाक स्तर पर है, तब भी GRAP-4 के नियमों को लागू करने में देरी हुई है।
क्या है GRAP-4?
GRAP-4 प्रदूषण रोकने के लिए सबसे कड़े नियम हैं, जो AQI के बेहद खराब स्तर पर पहुंचने पर लागू किए जाते हैं। इनमें वाहन प्रतिबंध, निर्माण कार्य रोकने और उद्योगों पर सख्ती जैसे उपाय शामिल हैं।