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छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। एसडीएम हरिशंकर पैकरा ने डीजे संचालकों की बैठक लेकर सभी को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए।
क्या कहा एसडीएम ने?
बैठक में एसडीएम ने साफ कहा कि व्हीकल पर लगे डीजे (व्हीकल माउंटेड DJ) पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। अगर कोई बिना अनुमति के डीजे बजाता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और डीजे को राजसात (जप्त) कर लिया जाएगा।
कोर्ट के आदेश का पालन जरूरी
उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए सभी DJ संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि DJ की आवाज की सीमा तय है और उसी के अनुसार बजाना होगा।
ध्वनि प्रदूषण से आम जनता परेशान
प्रशासन ने कहा कि तेज आवाज से लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए DJ की आवाज को संतुलित रखना जरूरी है। प्रशासन अब नियमित रूप से जांच करेगा और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नियमों का पालन करें, वरना होगी कार्रवाई
बैठक में सभी DJ संचालकों को चेताया गया कि अगर वे नियम नहीं मानेंगे, तो उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
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