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वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में बन रहे रोपवे के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। यह आदेश तीन महिलाओं द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण किए बिना रोपवे का काम शुरू कर दिया गया।
क्या है मामला?
- तीन महिलाओं ने याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि उनकी जमीन लिए बिना वहां रोपवे का निर्माण शुरू कर दिया गया।
- जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और संजय करोल की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
- कोर्ट ने निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया और कहा कि मौजूदा स्थिति बनी रहे।
अगली सुनवाई कब होगी?
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
- अप्रैल 2025 में इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट में पहले की गई थी अपील
- याचिकाकर्ताओं ने पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
- उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अधिग्रहण और मुआवजा दिए उनकी जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया गया।
- हाईकोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगा था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
- हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने न केवल नोटिस जारी किया बल्कि यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।
- अब अप्रैल 2025 तक रोपवे निर्माण कार्य बंद रहेगा।