Breaking News

SI पेपर लीक मामले में नया अपडेट: टेक्सी ड्राइवर को हाईकोर्ट से मिली जमानत

जयपुर में पुलिस उपनिरीक्षक (SI) भर्ती पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तार टेक्सी ड्राइवर को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश गणेश राम मीणा ने संजय कुमार की जमानत याचिका पर यह आदेश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील संजीव सिंघल ने कोर्ट में बताया कि संजय कुमार पेशे से टेक्सी ड्राइवर है, और पेपर लीक से जुड़े लोगों ने उसकी टैक्सी किराए पर ली थी। एसओजी ने उसे 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। संजय पर आरोप था कि उसने पेपर लीक के आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया और कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ा। हालांकि, चार्जशीट में पेपर लीक में उसकी संलिप्तता का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद निचली अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने तर्क दिया कि संजय ने पेपर लीक गैंग के सदस्य भांबू और अन्य आरोपियों की मदद की थी। लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए जमानत मंजूर की कि संजय ने केवल आरोपियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा था। कोर्ट ने उसे एक लाख रुपये के निजी मुचलके और 50-50 हजार रुपये के दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया।

About admin

Check Also

निशांत कुमार के काफिले में दिखीं 13 गाड़ियां, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने वाहन कम करने से किया इनकार!

बिहार में मंत्री के काफिले पर सियासत तेज, निशांत कुमार के काफिले में दिखीं 13 …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Channel 009
help Chat?